यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں ज ड व ब à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। जुड़वा बेटियों की गवाही पर मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद; शक के चलते पत्नी को मार डाला थाMay 15, 2026 05:44 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, आगरा आगरा में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति धर्मेद्र पाराशर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच साल पुराने इस मामले में मृतका की जुड़वा बेटियों की गवाही फैसला आने में अहम साबित हुई। आगरा में शक के आधार पर पत्नी की टुपट्टे से गला घोटकर हत्या के मामले में पांच साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति धर्मेंद्र पाराशर उर्फ धीरज निवासी बड़ा बाजार थाना गोवर्धन जिला मथुरा को दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये मृतका की पुत्रियों को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है।जुड़वां बेटियों की गवाही पर पिता को उम्रकैदमृतका की जुड़वा पुत्रियों की गवाही सजा दिलाने में अहम रही। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने नौ गवाह पेश किए और तर्क दिए। वादी गजल उर्फ बेबी श्रीवास्तव ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री रुचि श्रीवास्तव ने गोवर्धन निवासी धर्मेंद्र पाराशर से करीब 10 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। तभी से धर्मेंद्र उसकी पुत्री को प्रताड़ित करता था। धर्मेंद्र को समझाते तो धमकाता था।पत्नी की हत्याकर भाग गया था पतिआवास विकास कॉलोनी स्थित किराए के मकान में 25/26 मार्च 2021 की रात में धर्मेंद्र ने उसकी पुत्री प्रियंका उर्फ रुचि की टुपट्टे से गला घोंट हत्या कर दी। बच्चों को कमरे पर छोड़कर आरोपी रात में ही भाग गया था। वादी वहां पहुंची तो उसकी पुत्री की लाश पलंग पर पड़ी मिली। उसकी बेटियां रोती बिलखती मिलीं। उसकी बेटी के तीन पुत्री पैदा हुईं। जिसमें दो जुड़वा हैं, जो करीब 10 वर्ष तथा छोटी पुत्री करीब छह वर्ष की थी।
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जुड़वा बेटियों की गवाही पर मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद; शक के चलते पत्नी को मार डाला थाMay 15, 2026 05:44 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, आगरा आगरा में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति धर्मेद्र पाराशर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच साल पुराने इस मामले में मृतका की जुड़वा बेटियों की गवाही फैसला आने में अहम साबित हुई। आगरा में शक के आधार पर पत्नी की टुपट्टे से गला घोटकर हत्या के मामले में पांच साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति धर्मेंद्र पाराशर उर्फ धीरज निवासी बड़ा बाजार थाना गोवर्धन जिला मथुरा को दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये मृतका की पुत्रियों को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है।जुड़वां बेटियों की गवाही पर पिता को उम्रकैदमृतका की जुड़वा पुत्रियों की गवाही सजा दिलाने में अहम रही। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने नौ गवाह पेश किए और तर्क दिए। वादी गजल उर्फ बेबी श्रीवास्तव ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री रुचि श्रीवास्तव ने गोवर्धन निवासी धर्मेंद्र पाराशर से करीब 10 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। तभी से धर्मेंद्र उसकी पुत्री को प्रताड़ित करता था। धर्मेंद्र को समझाते तो धमकाता था।पत्नी की हत्याकर भाग गया था पतिआवास विकास कॉलोनी स्थित किराए के मकान में 25/26 मार्च 2021 की रात में धर्मेंद्र ने उसकी पुत्री प्रियंका उर्फ रुचि की टुपट्टे से गला घोंट हत्या कर दी। बच्चों को कमरे पर छोड़कर आरोपी रात में ही भाग गया था। वादी वहां पहुंची तो उसकी पुत्री की लाश पलंग पर पड़ी मिली। उसकी बेटियां रोती बिलखती मिलीं। उसकी बेटी के तीन पुत्री पैदा हुईं। जिसमें दो जुड़वा हैं, जो करीब 10 वर्ष तथा छोटी पुत्री करीब छह वर्ष की थी।