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افتراضي ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं: कोर्ट

ऐसे बयानों के लिए कम

Rampur News - रामपुर। सपा नेता आजम खां को विवादित बयान देने के मामले में अदालत ने दो साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं होगा। बचाव पक्ष ने आजम की स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया। मामले में 10 गवाहों की गवाही और ई-एविडेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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स्रोत: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/rampur/story-azam-khan-sentenced-for-controversial-statement-court-s-firm-remarks-201778952149544.html

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