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बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई नहीं, दिल्ली सरकार की sop पर रोक; क्या बोला हाईकोर्ट?
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यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں ब न अन मत à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई नहीं, दिल्ली सरकार की SOP पर रोक; क्या बोला हाईकोर्ट?May 13, 2026 09:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस एसओपी पर रोक लगा दी है, जिसमें कम घेराव वाली पेड़ों की टहनियों को बिना अनुमति छांटने की छूट दी गई थी। अदालत ने इसे अपने पुराने फैसले के खिलाफ माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर रोक लगा दी है, जिसमें 15.7 सेंटीमीटर से कम घेराव वाली पेड़ों की टहनियों को बिना अनुमति छांटने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम उनके 2023 के पुराने फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि पेड़ों की छंटाई के लिए ट्री ऑफिसर की इजाजत अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि सरकार अधिसूचना के जरिए अदालत के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है जो स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।जस्टिस जसमीत मà¥پखà¥چय बà¤؟ंदà¥پ
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