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गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को पांच साल का कैद
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यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں ग र इर दतन à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को पांच साल का कैदMay 16, 2026 08:47 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर Kushinagar News - कुशीनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी ने 22 साल पहले हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की सजा और 20,800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 2004 में गेहूं की कटाई के दौरान हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी। कुशीनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना कुशीनगर संजीव कुमार त्यागी ने शुक्रवार को पटहेरवा थाना क्षेत्र के देवीचक में 22 साल पूर्व हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की सजा व 20.800 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।जिला एवं सत्र न्यायालय पडरौना के जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल जीपी यादव के मुताबिक पटहेरवा थाना क्षेत्र के देवीचक में वर्ष 2004 में गेहूं की कटाई के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर कोर्ट चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मà¥پखà¥چय बà¤؟ंदà¥پ
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Almuhajir