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ahlam1399 05-16-2026 12:30 PM

प्रॉपटी हड़पने के मामले में पूर्व mla विजय मिश्र समेत पूरे परिवार को सजा, कोर्ट ने जु
 
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यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں प र पट हड à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। प्रॉपटी हड़पने के मामले में पूर्व MLA विजय मिश्र समेत पूरे परिवार को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगायाMay 16, 2026 10:03 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, भदोही रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा वहीं, बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5.26 लाख अर्थदंड भी लगाया। UP News: रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, मिर्जापुर-सोनभद्र की एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा एवं बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर दक्षिणी गांव के रहने वाले कृष्ण मोहन तिवारी ने तहरीर दिया था। रिश्तेदार रिश्तेदार विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा तथा बेटे विष्णु मिश्रा पर मारपीट, बंधक बनाने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक संपत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था।

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  • प्रॉपटी हड़पने के मामले में पूर्व MLA विजय मिश्र समेत पूरे परिवार को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगायाMay 16, 2026 10:03 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, भदोही रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा वहीं, बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5.26 लाख अर्थदंड भी लगाया। UP News: रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, मिर्जापुर-सोनभद्र की एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा एवं बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर दक्षिणी गांव के रहने वाले कृष्ण मोहन तिवारी ने तहरीर दिया था। रिश्तेदार रिश्तेदार विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा तथा बेटे विष्णु मिश्रा पर मारपीट, बंधक बनाने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक संपत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था।

सà¥چरोत: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/former-mla-vijay-mishra-and-his-entire-family-were-sentenced-in-a-property-grabbing-case-201778905088623.html


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