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مشاهدة النسخة كاملة : ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्


ahlam1399
05-16-2026, 04:22 PM
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यह रà¤؟à¤ھोरà¥چà¤ں ग र टर न à¤ھर केंदà¥چरà¤؟à¤� � है। ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैदMay 12, 2026 07:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ब्रिजेश कुमार, ग्रेटर नोएडा अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था। ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने पेंटर की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई का काम करता थासहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला रामौतार ग्रेटर नोएडा के डेरीन गांव में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। वह फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई यानी पेंटिंग का काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हबीबपुर गांव निवासी विजय हरिकिशन भी उसके साथ काम करता था।

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ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैदMay 12, 2026 07:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ब्रिजेश कुमार, ग्रेटर नोएडा अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था। ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने पेंटर की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई का काम करता थासहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला रामौतार ग्रेटर नोएडा के डेरीन गांव में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। वह फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई यानी पेंटिंग का काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हबीबपुर गांव निवासी विजय हरिकिशन भी उसके साथ काम करता था।


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