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मिड डे मील मामले में दिल्ली पर 2 लाख और पांच राज्यों पर एक-एक लाख रु. का जुर्माना




सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना की निगरानी के लिए आॅनलाइन लिंक बनाने में नाकाम रहने पर दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना लगाया है। दिल्ली पर दो लाख का तो अरुणाचल, मेघालय, आंध्र, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा पर एक-एक लाख रु. का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के कानून सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा है। जस्टिस मदन बी लोकुर, हेमंत गुप्ता और दीपक गुप्ता की बेंच ने पिछले साल 23 मार्च को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सरकारी वेबसाइट पर लिंक बनाकर मिड-डे मील योजनाओं की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया था कि देश में 12 लाख से अधिक स्कूलों में बच्चों को खाना रोजाना मुफ्त परोसा जाता है।
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